Move to Jagran APP

श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी पर एक और केस

नगीना पुलिस ने गोशाला संरक्षक रेणुका की तहरीर पर श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी सदस्य मालती लाहौटी व राकेश कटारिया पर एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Jul 2021 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 07 Jul 2021 06:00 PM (IST)
श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी पर एक और केस
श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी पर एक और केस

जेएनएन, बिजनौर। नगीना पुलिस ने गोशाला संरक्षक रेणुका की तहरीर पर श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी, सदस्य मालती लाहौटी व राकेश कटारिया पर एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

loksabha election banner

श्रीकृष्ण गोशाला की संरक्षक रेणुका ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि वह 11 अक्टूबर 2020 को देवांग सेठ बिजनौर के साथ श्रीकृष्ण गोशाला नगीना का दौरा करने गई थीं। जैसे ही उन्होंने सोसायटी के कार्यालय में प्रवेश किया तो श्रीकृष्ण गोशाला की अध्यक्ष अलका लाहौटी, सदस्य मालती लाहौटी व राकेश कटारिया साथ में बैठे थे। रेणुका ने अध्यक्ष से पूछा कि मुझे लगातार शिकायत मिल रही है कि गायों की उपेक्षा की जा रही है, उन्हें उचित भोजन और चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही है। संस्था की किताबें, खाता और रिकार्ड आपके द्वारा ठीक से नहीं रखा जा रहा है। आरोप है कि तीनों इस पर भड़क गए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए जाति सूचक टिप्पणी व गाली गलौज कर जाने से मारने की धमकी दी। रेणुका द्वारा अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। रेणुका ने घटना के समय भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिनों फिर से एसपी से शिकायत की गई थी। थाना प्रभारी कृष्ण मुरारी दोहरे ने बताया कि संरक्षक रेणुका की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपितों के खिलाफ धारा 504 और 506 और एससीएसटी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ जांच कर रहे हैं।

गैर इरादतन हत्या में तीन की जमानत निरस्त

बिजनौर। एससी-एसटी एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश मनु कालिया ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपितों की जमानत निरस्त कर दी है।

विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शलभ शर्मा के अनुसार मुनेश कुमार ने थाना कोतवाली देहात थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा कि उसकी पत्नी को दवा दिलाने के लिए उसका पुत्र जितेंद्र उर्फ बबलू 12 जून 2021 को कस्बा अकबराबाद जा रहा था। मार्ग में ग्राफिक ऐरा पब्लिक स्कूल के सामने आरोपित सर्वेश पुत्री ठकरी, ललिता पुत्री गोकर सिंह और सौरव पुत्र गोकर ने जितेंद्र को रोक लिया व उसे खींच कर स्कूल के अंदर ले गए। लाठी-डंडे से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में जितेंद्र उर्फ बबलू को बिजनौर अस्पताल लाया गया। जहां, चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया कि जितेंद्र उर्फ बबलू की ग्राफिक ऐरा पब्लिक स्कूल की स्वामी सर्वेश के साथ मजदूरी के पैसों के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई थी, इसे लेकर ही जितेंद्र की गैर इरादतन हत्या की गई। मामले में बहस सुनने के बाद न्यायाधीश मनु कालिया ने जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपित सर्वेश, ललिता और सौरव की जमानत निरस्त कर दी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.