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शादियों में बंद स्थानों पर 50 व खुले में सौ की अनुमति

जिले में साप्ताहिक लाकडाउन में रविवार को होने वाली शादियों के आयोजन को बंद स्थानों के अंदर 50 व खुले स्थानों पर सौ व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ अनुमति दी जाएगी। उधर शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर समेत सूबे के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह गाइड-लाइन का पालन कराते हुए साप्ताहिक लाकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराएं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 10:56 PM (IST)Updated: Sat, 17 Apr 2021 10:56 PM (IST)
शादियों में बंद स्थानों पर 50 व खुले में सौ की अनुमति
शादियों में बंद स्थानों पर 50 व खुले में सौ की अनुमति

जेएनएन, बिजनौर। जिले में साप्ताहिक लाकडाउन में रविवार को होने वाली शादियों के आयोजन को बंद स्थानों के अंदर 50 व खुले स्थानों पर सौ व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ अनुमति दी जाएगी। उधर, शनिवार को हुई वर्चुअल मीटिग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर समेत सूबे के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह गाइड-लाइन का पालन कराते हुए साप्ताहिक लाकडाउन का शत-प्रतिशत पालन कराएं।

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कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की वजह से स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में रविवार को साप्ताहिक लाकडाउन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अब रविवार को बिजनौर जिले में लाकडाउन रहेगा। सरकार ने गाइड-लाइन भी लागू कर दी है। गाइड लाइन के मुताबिक शादियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में खुले स्थान पर 100 और बंद स्थान पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध और मास्क, सामाजिक दूरी का पालन कराने के साथ मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही अनुमति होगी। वहीं, लाकडाउन के दौरान सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों और चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों का आईडी कार्ड, पास के तौर पर मान्य होगा। उधर, डीएम रमाकांत पांडेय ने गाइड-लाइन जारी होने की पुष्टि की। बताया कि राज्य परिवहन निगम की बसें 50 फीसदी की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, अंतिम संस्कार यात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। लाकडाउन के दौरान इमरजेंसी सुविधाएं और चुनाव सम्बंधी सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।


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