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जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक

सूचना का अधिकार नियमों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों के सामने वाल पेंटिग कराकर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। आलम यह है कि अधिकांश दफ्तरों में जानकारी के अभाव में आवेदक परेशान हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Jan 2022 09:46 PM (IST)Updated: Sun, 23 Jan 2022 09:46 PM (IST)
जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक
जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार नियमों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों के सामने वाल पेंटिग कराकर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। आलम यह है कि अधिकांश दफ्तरों में जानकारी के अभाव में आवेदक परेशान हैं।

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आरटीआइ एक्ट में यह व्यवस्था है कि कार्यालय अध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि दफ्तर के बाहर वाल पेंटिग कराकर नामित जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करेंगे। जिससे आवेदकों को सीधे नामित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने में दिक्कत न हो। हकीकत यह है कि आवेदकों को अधिकार प्रदत्त इस सुविधा को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के अभाव में नामित प्राधिकारियों के पास आरटीआइ आवेदन न पहुंचने से आवेदकों को भटकना पड़ रहा है।


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