भूमि विवाद के मामले में तीन आरोपितों को कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में
By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Jun 2022 06:32 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jun 2022 06:32 PM (IST)
भूमि विवाद के मामले में तीन आरोपितों को कारावास
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अपर सत्र न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को अलग-अलग धारा में कारावास की सजा सुनाई है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के चकरपानपुर गांव में 1989 में हुई मारपीट की घटना में राधेश्याम, राजेश्वर व लालचंद को धारा-323 में छह माह, 324 में एक-एक वर्ष और 504 में छह-छह माह की सजा सुनाई है। आरोपित विजय नाथ को धारा-308 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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