पुलिस ने नहीं सुना दर्द, सीजेएम के आदेश पर दर्ज होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) फरियादी की पीड़ा पुलिस ने नहीं सुनी। भाग-दौड़ कर बेट
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : फरियादी की पीड़ा पुलिस ने नहीं सुनी। भाग-दौड़ कर बेटे को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दोषियों पर कार्रवाई की गुहार लगाने के बाद भी गोपीगंज कोतवाली पुलिस का दिल नहीं पसीजा। पीड़िता मां कलेजे के टुकड़े को खोने के बाद भी पुलिस की मनमानी से घटना के दो माह तक भटकती रही। सुनवाई न होने पर थक हारकर घर बैठने के बजाए न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले को गंभीरता से लेकर पीड़िता फोटो देवी के प्रार्थना-पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के कौलापुर निवासी फोटो देवी ने अपने अधिवक्ता सत्येंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से आइपीसी की धारा 156(3) के तहत सीजेएम की अदालत में याचिका योजित की थी। आरोप लगाया कि उसके पुत्र की शादी प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के आसरे का पुर गांव निवासी बेचूलाल की पुत्री पूनम देवी के साथ हुई थी। विवाहिता का अवैध संबंध उसके मायके के एक युवक के साथ था। उसकी बहू के प्रेमी आरोपित आशीष कुमार यादव बराबर उसके बेटे के मोबाइल पर फोन कर और उसकी बहु के साथ के अश्लील फोटो भेजकर तंग कर रहा था। धमकी भी देता रहा कि वह अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दे नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिससे उसका बेटा मानसिक रुप से बहुत परेशान रहता था। उसका बेटा राजनाथ पांच अगस्त को आत्महत्या कर लिया। आरोपितों पर कार्रवाई के लिए गोपीगंज कोतवाल को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई की जगह पुलिस की फटकार मिली। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सीजेएम ने 13 अक्टूबर को प्रभारी निरीक्षक को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।