जलकल बिल बकाया में पुरानी तहसील व कोषाधिकारी अव्वल
नगर पंचायत ज्ञानपुर में पेयजल बकाएदारों की लंबी फेहरिस्त से राजस्व की चपत लग रही है। राजस्व क्षति में सरकारी संस्थाओं व नामचीन हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। ज्ञानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पुरानी तहसील के जिम्मे 35040 रुपये तो कोषाधिकारी पर 30600 रुपये बिल कई वर्षों से बाकी है। अदायगी को लेकर कई बार कार्यालय ने नोटिस भेजी लेकिन बकाया जमा नहीं किया गया।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : नगर पंचायत ज्ञानपुर में पेयजल बकाएदारों की लंबी फेहरिस्त से राजस्व की चपत लग रही है। राजस्व क्षति में सरकारी संस्थाओं व नामचीन हस्तियां भी पीछे नहीं हैं। ज्ञानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पुरानी तहसील के जिम्मे 35,040 रुपये तो कोषाधिकारी पर 30,600 रुपये बिल कई वर्षों से बाकी है। अदायगी को लेकर कई बार कार्यालय ने नोटिस भेजी लेकिन बकाया जमा नहीं किया गया।
बड़े बकाएदारों में भगवान प्रसाद पांडेय के जिम्मे 9090 रुपये, माधव प्रसाद के 8050 रुपये व शकुंतला देवी ने 7010 रुपये और राजेश सोनकर पर तीन हजार रुपये जलकर का बकाया है। जिसे जमा नहीं किया है। यह सूची तो महज बानगी है। बकाएदारों की सूची में इस तरह की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। जिलाधिकारी की ओर से समीक्षा बैठक में नगर पंचायतों को राजस्व वसूली को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वसूली कमजोर मिलने पर अधिशासी अधिकारियों को फटकार भी लग रही है। ऐसे में साढ़े चार लाख बकाए की वसूली के लिए नगर पंचायत की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। ईओ के मुताबिक डीएम के निर्देश के क्रम जलकल व गृहकर बकाए की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा।
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नहीं दिया बिल तो बंद हो जाएगा नल : विभागीय स्तर से बिल वसूली के लिए हर हथकंडा अपनाए जाने की तैयारी चल रही है। ईओ के अनुसार अभियान में बिल न अदा करने वालों के नल का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके बाद भी अदायगी न की गई तो आरसी जारी कर जिला प्रशासन की ओर से बकाया वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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महज 50 रुपये प्रति माह निर्धारित बिल : पेयजल के एवज में जन सहूलियत के हिसाब से जलकर महज 50 रुपये प्रति माह निर्धारित है। जो साधारण व गरीबों पर तो कुछ भारी पड़ सकता है लेकिन संपन्न लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वर्षों से बिल न जमा करने के पीछे उदासीनता के अलावा कोई अन्य कारण नहीं कहा जा सकता।
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- बकाया पानी बिल की वसूली के लिए नगर पंचायत की ओर से अभियान चलाया जाएगी। जमा न करने पर बकाएदारों का कनेक्शन काटकर आरसी जारी कर वसूल किया जाएगा।
राजेंद्र कुमार दुबे, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ज्ञानपुर।