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चेक बाउंस मामले में विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन कोर्ट में तलब

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले मे

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Nov 2020 08:41 PM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2020 08:41 PM (IST)
चेक बाउंस मामले में विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन कोर्ट में तलब
चेक बाउंस मामले में विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन कोर्ट में तलब

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार मेसर्स कृष्णमोहन के प्रोपराइटर कृष्णमोहन तिवारी को तलब किया है। आरोप है कि कंपनी मेसर्स नव निर्माण एंड मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड को 17.60 लाख बकाया भुगतान चेक के माध्यम से किया गया था। बैंक में चेक जमा करने के बाद बाउंस हो गया।

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मेसर्स नव निर्माण एंड मोवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में हरिशंकर मिश्र पुत्र स्व.विक्रमादित्य मिश्र और विष्णु मिश्र को अदालत में पैरवी करने को अधिकृत किया था। कंपनी की ओर से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। कहा गया था कि मेसर्स कृष्णमोहन के बीच व्यापारिक संव्यवहार होता था। 30 जून 2020 तक 17,60,92,326 बकाया था। आरोपित कंपनी की और से 27 जुलाई 2020 को भारतीय स्टेट बैंक गोपीगंज का चेक दिया था। भुगतान के लिए सात अगस्त को चेक बैंक में लगाया गया था। बैंक से टिप्पणी के साथ चेक वापस हो गया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। चेक को लेकर विपक्षी से कई बार संपर्क किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया। विधिक नोटिस भी जारी की गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कृष्णमोहन तिवारी प्रोपराइटर मेसर्स कृष्णमोहन को धारा 139 एनआइ एक्ट के अंतर्गत तलब किया है। सुनवाई के लिए 17 दिसंबर को तिथि मुकर्रर की है।


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