सिंचाई विभाग की भूमि पर दर्ज करा लिया नाम, अदालत पहुंचा महकमा
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : भदोही शहर में सिंचाई विभाग भूमि के अभिलेखों में हेराफेरी कर कालीन निर्यातक ने अपना नाम दर्ज करा लिया था। निर्माण कार्य शुरू कराया तो विभाग को जानकारी हुई। विभाग के अधिकारियों ने नाम खारिज कराने के लिए उप जिलाधिकारी की अदालत में वाद दाखिल किया है। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
भदोही शहर में ही सिंचाई विभाग का मुख्य कार्यालय है, इसके अलावा लगभग डेढ़ बीघा खाली जमीन है। खाली पड़ी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी कर एक कालीन निर्यातक ने इस पर अपना नाम दर्ज करा लिया था। उसने जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया। जानकारी पर विभाग की पहल पर जिला प्रशासन ने कार्य रुकवा दिया। पर निर्यातक ने जमीन के एवज में 199 करोड़ मुआवजा के लिए उच्च न्यायालय में दावा भी कर दिया। कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद से रिपोर्ट मांगी थी। जांच अपर जिलाधिकारी ने मय टीम की तो मामला फर्जी निकला। जांच रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने कालीन निर्यातक की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में उप जिलाधिकारी आशीष मिश्र की संलिप्तता सामने आई थी। हालांकि डीएम ने उन्हें हटा दिया। अधिशासी अभियंता पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि विभाग की जमीन पर निर्यातक का नाम चढ़ गया है। उसे निरस्त कराने के लिए उप जिलाधिकारी की अदालत में वाद दाखिल किया गया है।