एसिड अटैक के आरोपित की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतराम की अदालत ने स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के फौदीपुर गांव में वर्ष 2015 में एसिड अटैक की घटना में गुरुवार को आरोपितों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवानी सिंह की ओर से इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था कि तीन सितंबर 2015 को आरोपित सुरेश श्रीवास्तव अमित व आशीष की ओर से घर पर बैठे उसके परिवार के लोगों पर तेजाब फेंक दिया गया था।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतराम की अदालत ने स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के फौदीपुर गांव में वर्ष 2015 में एसिड अटैक की घटना में गुरुवार को आरोपितों की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिवानी सिंह की ओर से इस आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था कि तीन सितंबर 2015 को आरोपित सुरेश श्रीवास्तव, अमित व आशीष की ओर से घर पर बैठे उसके परिवार के लोगों पर तेजाब फेंक दिया गया था। जिसमें उसकी दादी मृदुला व बड़ी माता संगीता के शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था। घटना के बाबत वादी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के उपरांत अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल किया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई गई। तत्पश्चात न्यायालय ने आरोपितों को तलब किया था। आशीष की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साजिशन फंसाने का हवाला देकर खुद को बेगुनाह बताया गया। दूसरी ओर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता व पीड़िता की ओर से निजी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय व सत्येंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि उक्त अपराध आजीवन कारावास दंडनीय है। गंभीर प्रकरण में अंतरिम जमानत न दिए जाने की दलील दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त आशीष कुमार श्रीवास्तव के अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज किए जाने का आदेश सुनाए जाने से आरोपित को राहत नहीं मिली जिससे उसे जेल भेज दिया गया।