एमडी की हिदायत बेकार, सूचना छुपा रहे इंजीनियर
विद्युत ट्रांसफार्मर व स्थायी विद्युत विच्छेदन से जुड़ी जानकारी देने के लिए विभागीय इंजीनियरों ने प्रबंध निदेशक का भी आदेश दरकिनार कर दिया। मांगी गई जानकारी देने के लिए एमडी ने एक्सईएन को निर्देश दिया था। बावजूद इसके मांगी गई सूचना समयांतर्गत नहीं उपलब्ध कराई गई। सच्चाई सार्वजनिक न करने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर आरटीआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग किया है। आरटीआइ कानून को लेकर लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों में संजीदगी नहीं दिख रही है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : विद्युत ट्रांसफार्मर और स्थायी विद्युत विच्छेदन से जुड़ी जानकारी देने के लिए विभागीय इंजीनियरों ने प्रबंध निदेशक का भी आदेश दरकिनार कर दिया। मांगी गई जानकारी देने के लिए एमडी ने एक्सईएन को निर्देश दिया था, बावजूद इसके मांगी गई सूचना समय पर नहीं उपलब्ध कराई गई। सच्चाई सार्वजनिक न करने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर आरटीआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग किया है।
आरटीआइ कानून को लेकर लोक प्राधिकरणों के जनसूचना अधिकारियों में संजीदगी नहीं दिख रही है। आरटीआइ कार्यकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी कार्यालय में आवेदन कर पांच बिदुओं पर सूचना मांगी थी, जिसमें जिले में सौभाग्य योजना के तहत लगाए गए विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर, मीटर व की संख्या व व्यय बजट, ट्रांसफार्मर रिपेयरिग में खपत तेल के मद में खर्च धनराशि तथा उपभोक्ताओं की मांग पर कनेक्शन पीडी से जुड़े जमा किए गए बिल आदि की जानकारी मांगी थी। निगम के एमडी ने अधिशासी अभियंता को समयावधि के भीतर सूचना देने का निर्देश दिया था। सूचना न मिलने पर आवेदक ने आयोग की शरण में फरियाद लगाई है।