नहीं बदला वाहन चलाने का फंडा तो चलेगा कानून का डंडा
यातायात नियमों को लेकर अब सजग होना होगा। यदि तनिक भी लापरवाही हुई तो भारी- भरकम अर्थदंड देना पड़ सकता है। एंबुलेंस और दमकल गाड़ी को रास्ता न देने पर दस हजार अर्थदंड देना होगा।

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : यातायात नियमों को लेकर अब सजग होना होगा। यदि तनिक भी लापरवाही हुई तो भारी- भरकम अर्थदंड देना पड़ सकता है। एंबुलेंस और दमकल गाड़ी को रास्ता न देने पर दस हजार अर्थदंड देना होगा। यही नहीं ट्रैफिक उल्लंघन और बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर दस गुना जुर्माना लगेगा। नाबालिगों को वाहन चलाते पकड़े जाने पर तीन साल की सजा होगा। साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा।
सड़क हादसों में खुशी-खुशी जिदंगी भी पल भर मे गम में बदल जाती हैं। एक ओर जहां सुहाग उजड़ जाता है तो वहीं बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसके लिए बार-बार जागरूकता अभियान चलाया गया लेकिन खुद को लेकर लोग सजग होते नहीं दिख रहे हैं। तमाम सरकारी कवायद भी फेल साबित हो रहे हैं। सड़कों पर रफ्तार हजारों परिवार को उजाड़ चुका है। सड़क पर एंबुलेंस मरीज को लेकर फंसा रहता है। जानते हुए भी लोग रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो दमकल गाड़ी भी घंटों फंसी रहती है। जब तक वह मौके पर पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर नष्ट हो गया होता है। सरकार ने ऐसे मनमानी करने वालों पर अर्थदंड की कार्रवाई कर शिकंजा कसा है। एंबुलेंस और दमकल गाड़ी को रास्ता न देने पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। बगैर ड्राइविग लाइसेंस, खतरनाक तरीके से ड्राइविग करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवर-स्पीड आदि के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। ट्रैफिक उल्लंघन करने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा।
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