फेल मिला फिटनेस और परमिट, स्कूल के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
ग्रीष्मकालीन अवकाश बाद परिषदीय
फेल मिला फिटनेस और परमिट, स्कूल के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : ग्रीष्मकालीन अवकाश बाद परिषदीय स्कूल 16 जून से ही खुल गए हैं। अब कान्वेंट व नर्सरी विद्यालयों के खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक जुलाई से सभी विद्यालय गुलजार हो जाएंगे। निजी विद्यालय प्रबंधन तमाम सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। इस बार बच्चों को परिवहन सुविधा देने के नाम पर चलने वाली बस व अन्य वाहनों पर परिवहन विभाग की कड़ी नजर रहेगी। परिवहन विभाग भी स्कूल वाहनों की हकीकत को जांचने की तैयारी में जुट गया है। जांच के दौरान फिटनेस व परमिट फेल मिला तो विद्यालय संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल वाहन के नाम पर भले ही बसों को ही अधिकृत किया गया हो लेकिन सारे नियम कानून को ताक पर रखकर आटोरिक्शा, पिकअप जैसे वाहन बच्चों को लेकर फर्राटा भर रहते नजर आते हैं। नौनिहालों की सुरक्षा संग स्कूल प्रबंध तंत्रों की ओर से खुलेआम किए जा रहे खिलवाड़ पर अंकुश लगाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को ढोने के लिए परिवहन एक्ट में नियम और कानून बनाए गए हैं। एक्ट के अनुसार निर्धारित पीले रंग की बसों व उस पर कत्थई रंग की पट्टी व बीच में गोल निशान में स्कूल वाहन लिखा होना चाहिए।
इसके अलावा अन्य किन्हीं चार पहिया वाहनों को बच्चों को लाने-ले जाने के लिए परमिट नहीं दी जाती। परिवहन विभाग चार पहिया वाहनों में केवल स्टाफ को ढोने की परमिट देता है। बहरहाल महकमे ने जुलाई में स्कूल खुलने संग वाहनों के जांच की तैयारी की है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि स्कूल वाहनों (बसों) के फिटनेस, परमिट की जांच होगी। इसके साथ ही अधिकृत की गई बसों के अतिरिक्त किसी वाहन पर जैसे आटोरिक्शा व पिकअप से बच्चों को ढोते पाया गया तो कार्रवाई तय की जाएगी।