महाराष्ट्र नहीं जाएगी इवीएम, आयोग से मांगी अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन को महाराष्ट्र भेजे जाने की अनुमति मांगी है। अभी तक आयोग से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल चुनाव याचिका की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन को महाराष्ट्र भेजे जाने की अनुमति मांगी है। अभी तक आयोग से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया है।
पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि सांसद रमेशचंद ने वर्ष 2017 के प्रोफार्मा पर नामांकन किया है। इसके साथ ही नामांकन पत्र में बसपा लिखा है जबकि वह भाजपा के प्रत्याशी थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी नामांकन पत्र में अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने सांसद रमेश चंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस प्रकाशित होते ही जिला प्रशासन में खलबली मच गई। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी लालजी यादव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन महाराष्ट्र भेजी जानी थी लेकिन अखबारों में नोटिस प्रकाशित होने को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने आयोग को अवगत कराया है। अभी तक आयोग से इस संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। जब तक आयोग की ओर से कोई निर्देश नहीं मिल जाता है तब तक इलेक्ट्रानिक वोटिग मशीन नहीं भेजी जाएगी।