भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि की बिक्री और बंधक बनाने पर रोक
जिलाधिकारी वाराणसी के फर्जी आदेश से ग्राम सभा गुवाली में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज 75 बीघा भूमि भूदान कमेटी के नाम दर्ज कर दिया गया है। इस मामले को डीएम राजेंद्र प्रसाद ने गंभीरता से लेते हुए सन 1390 फसली के खाता संख्या एक में दर्ज उसके नए नंबरान की विक्रयसंधि पत्र एवं बंधक पर अग्रिम आदेश तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : जिलाधिकारी वाराणसी के फर्जी आदेश से ग्राम सभा गुवाली में उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज 75 बीघा भूमि भूदान कमेटी के नाम दर्ज कर दिया गया है। डीएम राजेंद्र प्रसाद ने गंभीरता से लेते हुए सन 1390 फसली के खाता संख्या एक में दर्ज उसके नए नंबरान का विक्रय, संधि पत्र एवं बंधक पर अग्रिम आदेश तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। भदोही एसडीएम से मामले की रिपोर्ट एक पक्ष में उपलब्ध कराने को कहा है।
भदोही तहसील क्षेत्र के खरगसेन पट्टी गांव के भारत लाल यादव ने जनसूचना अधिकार के तहत 23 मई 2018 को जिलाधिकारी से सूचना मांगी थी। तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट सुनील वर्मा ने जानकारी उपलब्ध कराई थी कि अब तक आरएस श्रीवास्तव नाम के किसी जिलाधिकारी की तैनाती वाराणसी में नहीं हुई है। वह जिलाधिकारी की अदालत में वाद दाखिल कर आरोप लगाया कि गुवाली गांव में प्रदेश सरकार के नाम से सैकड़ा बीघा से अधिक भूमि खतौनी में दर्ज है। भू-माफिया ने सन 1390 फसली की खतौनी में डीएम आरएस श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज सरकारी भूमि को भूदान कमेटी को दे दिया गया। कमेटी के लोगों ने उसी आदेश के क्रम में दर्जनों व्यक्तियों को भूमि आवंटित भी कर दिया। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि फर्जी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है। भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि को गलत ढंग से अपहरण किया गया है। भदोही एसडीएम को आदेशित किया है कि अभिलेखीय निरीक्षण कर लें। संबंधित भूखंड पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश खतौनी में दर्ज कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। कार्रवाई से आवंटियों की नींद उड़ गई है।