उत्पीड़न के 20 मामलों में 20.37 लाख स्वीकृत
अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली के गठित सतर्कता मानिटरिग समिति की बैठक में 20 मामलों में 25 पीड़ितों को 20.37 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही 23 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक हत्या के मामले में भी आर्थिक मदद दी गई।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली के गठित सतर्कता मानीटरिग समिति की बैठक में 20 मामलों में 25 पीड़ितों को 20.37 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। 23 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और एक हत्या के मामले में भी आर्थिक मदद दी गई। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पीड़ितों को समय से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीड़ितों को दिए गये आर्थिक सहायता के संबंध में बताया कि अब तक आए 20 प्रकरण में 25 पीड़ितों में 20.37 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कहा कि बजट नहीं मिलने की दशा में विशेष मद से धनराशि जारी कर दी गई है। शासन में 39,25,000 रुपये की मांग की गई है। बताया कि एसपी कार्यालय से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के साथ संलग्न बैंक खातों का सत्यापन संबंधित बैंकों से कराया जाता है। समिति सदस्य कमलाशंकर भारती व कमलेश पासी ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के मामले में थानों में कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे पीड़ितों को समस्या का सामना करना पड़ता है। बैठक में एसपी रामबदन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत सुभाष भारती, उप संभागयी परिवहन अधिकारी अरुण कुमार, प्रेमशंकर त्रिपाठी, मंगल मिश्र आदि थे।