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रायल्टी जमा न करने पर 182 ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस

------------- जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) मनमानी तरीके से बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र लिए

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 05:42 PM (IST)Updated: Tue, 06 Apr 2021 05:42 PM (IST)
रायल्टी जमा न करने पर 182 ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस
रायल्टी जमा न करने पर 182 ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस

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जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : मनमानी तरीके से बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र लिए संचालित किए जा रहे तमाम ईंट भट्ठे पर्यावरण में जहर तो घोल ही रहे हैं। संचालक राजस्व को भी चपत लगाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। बेधड़क मिट्टी की खनन कर ईंट व्यवसाय किया जा रहा है, लेकिन रायल्टी जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। वर्ष 2020-21 के एक करोड़ की रायल्टी (विनियमन शुल्क) की अदायगी न करने पर सख्त महकमे ने 182 ईंट भट्ठा संचालकों को नोटिस जारी किया है। अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि यह सब जिम्मेदारी उप जिलाधिकारियों की हैं। यदि संचालक रायल्टी जमा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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नियम ताख पर रखकर हो रहा खनन :

- खेतों से मिट्टी खोदने के लिए खनन विभाग के अधिनियम के तहत 20 शर्तें तय की गई हैं। इसमें ईंट भट्ठा संचालन के लिए मिट्टी खोदाई के उपरांत दूसरे स्थान पर ले जाने का नियम है। जबकि धरातल पर यह है कि खोदाई कर उसी स्थान पर पथाई भी की जाती है। इसके अलावा किसी भी दशा में एक मीटर से ज्यादा गहराई तक खोदाई नहीं की जाएगी। जिस खेत से मिट्टी उठा रहे हैं, उस खेत के चारों ओर मेड़ों के सहारे ऊपर की तरफ आधा मीटर तक तलहटी में एक मीटर मिट्टी छोड़नी होगी और मिट्टी निकालते समय खेत की ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी को पहले एक स्थान पर एकत्र करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी काटने के बाद उसे खेत में फैलाना होगा। खोदाई के समय खेत से खेत के चारों ओर पर्दे लगाने होंगे, जिससे धूल आदि न उड़े।

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- ईंट भट्ठा संचालको प्रति वर्ष 1.10 लाख रुपये की दर से रायल्टी जमा करना होता है। 182 भट्टा संचालकों को नोटिस जारी कर रायल्टी जमा करने को कहा गया है लेकिन अधिसंख्य लोगों ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके बाद भी वह बकाया जमा नहीं कर रहे हैं तो आरसी जारी की जाएगी।

-अरविंद कुमार, खनन निरीक्षक।


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