प्राणघातक हमले में पिता-पुत्र को सात साल की कैद
शासकीय अधिवक्ता जय गोविद सिंह ने घटना का विवरण अदालत में प्रस्तुत किया।
जागरण संवाददाता, बस्ती: अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह ने प्राणघातक हमले के मामले में पिता पुत्र को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को 16 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर वर्ष नौ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता जय गोविद सिंह ने घटना का विवरण अदालत में प्रस्तुत किया। हर्रैया थाना क्षेत्र के छपिया बुर्जन गांव में पेड़ काटने को लेकर हयात मोहम्मद व ताज मोहम्मद में विवाद चल रहा था। सात अक्टूबर 2015 को शाम चार बजे ताज मोहम्मद व उसका पुत्र रिजवान आक्रामक हो गए और हयात पर चाकू से कई वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। हयात के भतीजे मेराज अंसारी की शिकायत पर दोनों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। दोनों पक्षों की गवाही व सुनवाई के बाद अदालत ने माना के पिता पुत्र ने मिलकर पीड़ित पर ऐसी चोट पहुंचाई थी जिससे उसकी मृत्यु हो सकती थी। सपा जिलाध्यक्ष पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा जागरण संवाददाता, बस्ती: सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव पर कलवारी पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और पत्रावलियों को फाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने आरोपों को एक सिरे से नकारते हुए कहा कि लेखाकार गलत बयानी कर रहे हैं।
कलवारी थानाक्षेत्र के बिजौरा गांव के सत्यनारायण बहादुरपुर ब्लाक में लेखाकार हैं। उन्होने कलवारी पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि 24 नवंबर की शाम पांच बजे के करीब वह बहादुरपुर ब्लाक की प्रमुख प्रमिला यादव के देवर महेंद्र यादव ने कंप्यूटर कक्ष में आकर धमकी दी कि उनके अनुसार कार्य नहीं करने पर विकास खंड में नहीं रहने देंगे। उसके बाद जबरदस्ती पकड़ कर प्रमुख कक्ष में ले गए। सरकारी कार्य करने से रोका और मनरेगा संबंधी पत्रावली को फाड़कर फेंक दिया।
आरोप लगाया कि प्रमुख कक्ष में बंद करके अपशब्द कहा, जानमाल की धमकी दी। प्रभारी निरीक्षक सौदागर राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।