एक लाख छप्पन हजार भुगतान करने का आदेश
पांच हजार रुपया मुकदमेबाजी व मानसिक कष्ट के रूप म दिया जाएगा
By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Apr 2018 06:41 PM (IST)Updated: Sat, 28 Apr 2018 06:41 PM (IST)
बस्ती : उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश,सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने सहारा इंडिया को 156000 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी के एवज में दिया जाएगा। हनुमान गंज क्षेत्र के विशुनपुर निवासी प्रेमा देवी ने संजीव भट्टाचार्य एडवोकेट के जरिए अर्जी दिया कि उन्होंने सहारा में तीन अलग-अलग खातों में रुपये जमा किए थे। कुल मिलाकर 156000 रुपये जमा था। परिपक्वता समय बीत जाने के बाद
भी भुगतान नहीं हुआ। मजबूर होकर परिवाद दाखिल किया गया। दोनों पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने 60 दिन के अंदर ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है।
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