पूर्ति निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना
मामला गौर विकास खंड का है
बस्ती: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना समय से न देना पूर्ति निरीक्षक को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर ¨सह ने तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पूर्ति निरीक्षक के वेतन से वसूली जाएगी। गौर विकास खंड के बरहपुर गांव निवासी महेंद्र कुमार ने 24 अप्रैल 2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत भीटा ग्राम पंचायत की राशन के दुकान से जुड़ी चार ¨बदुओं पर जानकारी मांगी थी। लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे आहत होकर शिकायतकर्ता ने 15 जून 2015 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया, बावजूद वांछित सूचनाएं नहीं मिलीं। इसके बाद उसने आयोग के सामने प्रस्तुत होकर द्वितीय अपील में सूचनाधिकारी से सूचना मांगी। सुनवाई के दौरान आयोग ने यह पाया कि शिकायतकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने में हुए विलंब के लिए पूर्ति निरीक्षक (तत्कालीन) दिनेश कुमार जिम्मेदार है। आयोग ने दिनेश कुमार को सूचनाएं उपलब्ध कराने में हुए विलंब का लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। उनके द्वारा समुचित लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।