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बीएड में प्रवेश न लेने पर पंद्रह हजार हर्जाना

जीएस महाविद्यालय जामडीह बस्ती द्वारा फीस जमा होने के बाद भी छात्रा का प्रवेश न लेने पर अदालत ने 15 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने छात्रा द्वारा जमा की गई फीस को भी वापस करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Sep 2018 11:40 PM (IST)Updated: Sat, 29 Sep 2018 11:40 PM (IST)
बीएड में प्रवेश न लेने पर पंद्रह हजार हर्जाना
बीएड में प्रवेश न लेने पर पंद्रह हजार हर्जाना

बस्ती : जीएस महाविद्यालय जामडीह बस्ती द्वारा फीस जमा होने के बाद भी छात्रा का प्रवेश न लेने पर अदालत ने 15 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश व सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने छात्रा द्वारा जमा की गई फीस को भी वापस करने का आदेश दिया है।

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कोतवाली क्षेत्र की खौरहवा मोहल्ला निवासी पूजा पाल ने अदालत में अर्जी देकर कहा कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड परीक्षा 2016 में उत्तीर्ण होकर पात्रता हासिल की थी। 46250 रुपये फीस जमा कराई गई थी जिसे लखनऊ विश्वविद्यालय ने जीएस महाविद्यालय को भेज दिया। जब वह महाविद्यालय में प्रवेश के लिए गई तो उनसे अतिरिक्त धन मांगा गया। अतिरिक्त धन न देने पर प्रवेश नहीं दिलाया गया। अदालत ने 60 दिन के अंदर समस्त धनराशि भुगतान करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर 9 फीसद ब्याज देना होगा।


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