प्राण घातक हमले में चार को पांच वर्ष का कठोर कारावास
न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बस्ती: अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार यादव ने दावत खाने के विवाद में मारपीट करने व प्राण घातक हमला पहुंचाने के चार दोषियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दो हजार सात सौ पचास रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी ने न्यायालय में घटना का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि रूधौली थानाक्षेत्र के बेलगड़ी गांव में छोटे लाल के यहां 25 अप्रैल 2008 को प्रीतिभोज के लिए निमंत्रण बांटा गया था। गांव जवार के सभी आमंत्रित जन व रिश्तेदार भोजन कर चुके थे। देर से गांव के दयाशंकर, शिवशंकर, प्रहलाद व जोगेंद्र खाने के लिए आए। उन्हें खाना खिलाया भी गया। खाने के चीजों में कुछ कमी होने के चलते अपशब्द कहने लगे। किसी तरह उन्हें शांत कराकर भेजा गया। लेकिन इस बात का उन लोगों ने खुन्नस बना लिया। दूसरे दिन चार लोग छोटेलाल के घर पहुंचकर हमला बोल दिए। छोटेलाल के पुत्र अरुण कुमार, अनिल कुमार व उनके करीबी श्यामलाल को बुरी तरह मारा-पीटा। प्राण घातक हमले के नियत से कट्टे से फायर भी किया। घटना की प्रथम सूचना श्याम लाल के भाई रामफेर ने दर्ज कराया था। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप सही पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने भी दोषी मानते हुए दंडित किया है।