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छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष की सजा व अर्थदंड

विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमीत सिंह सूरी ने दो किशोरियों के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को 15 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 11:17 PM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 11:17 PM (IST)
छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष की सजा व अर्थदंड
छेड़खानी के मामले में तीन वर्ष की सजा व अर्थदंड

बस्ती: विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनमीत सिंह सूरी ने दो किशोरियों के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी पाए गए युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को 15 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। जुर्माना न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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विशेष लोक अभियोजक कमलेश कुमार चौधरी ने अदालत में कहा कि वाल्टरगंज क्षेत्र के एक गांव की चौदह वर्ष की उम्र की दो किशोरियां एक फरवरी 2015 की सुबह 7 बजे सिवान की तरफ गई थीं। उस दिन घना कोहरा था। मौसम का अनुचित लाभ उठाते हुए थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी घनश्याम शुक्ल ने दोनों किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की। उनमें से एक को गिरा भी दिया। किसी तरह दोनों ने एक दूसरे को बचाया। घर आकर आप बीती सुनाई। एक किशोरी के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था।


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