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न्यायालय ने छल के आरोप में किया तलब

आरोपित को 28 जुलाई तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2022 11:37 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2022 11:37 PM (IST)
न्यायालय ने छल के आरोप में किया तलब
न्यायालय ने छल के आरोप में किया तलब

न्यायालय ने छल के आरोप में किया तलब

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जासं,बस्ती: न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता त्रिपाठी ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र मानपुर गांव के एक व्यक्ति को छल के अपराध में आरोपित मानते हुए तलब किया है। आरोपित को 28 जुलाई तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है।

गांव के नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने अखिलेश्वर प्रसाद पांडेय एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि गांव के अनिल त्रिपाठी सा जनवरी 2020 को घर पर आए। उस दौरान कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय में जुगाड़ है अनापत्ति प्रमाणपत्र आसानी से दिलवा देंगे। उन्होंने पेट्रोल पंप की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए विभिन्न तिथियों पर ले लिया। गुमराह करके सादे स्टांप पेपर पर यह कह कर हस्ताक्षर करा लिया कि टाइप करा कर विभाग में दाखिल कर देंगे। लेकिन अनापत्ति प्रमाणपत्र दिलवा भी नहीं पाए रुपया वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दिए। न्यायालय ने छल व जान से मारने की धमकी देने की धारा में तलब किया है ।


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