दुकानों को ढहाने के बाद चर्च के पदाधिकारियों पर मुकदमा
चर्च के नाम से दर्ज जमीन का दुरुपयोग करने का आरोप जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर दुकानों का कराया गया था निर्माण
जागरण संवाददाता, बस्ती : रविवार को जिला प्रशासन की ओर से सेंट जेम्स चर्च के नाम से आवंटित जमीन पर बनवाई गई दुकानों को ढहा दिया गया। अब चर्च के पदाधिकारियों के विरुद्ध आइपीसी और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में क्षेत्रीय लेखपाल भगवान तिवारी ने कहा है कि गाटा संख्या 66 की 1.732 हेक्टेयर जमीन गिरजाघर के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। इस भूमि के खेवटदार (मूल मालिक) जिलाधिकारी से बिना अनुमति लिए चर्च के पदाधिकारियों द्वारा पक्का एवं अस्थाई दुकानों का निर्माण कर निजी व्यक्तियों को दे दिया गया। राज्य सरकार के इस भूमि को सक्षम अधिकारियों द्वारा चर्च को इस आशय से दिया गया था कि इस पर वे अपने धार्मिक क्रियाकलाप एवं मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकारी संपत्ति का दोहन कर भूमि का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जन करने के लिए दुकानों का निर्माण कराया गया। कोतवाल रामपाल यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना उप निरीक्षक राकेश कुमार को सौंपी गई है। व्यापारियों के साथ विरोध को सामने आए कांग्रेस जिलाध्ध्यक्ष जासं,बस्ती : सोमवार को चर्च परिसर के निकट स्थित दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि चर्च की जमीन पर जो लोग व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे उनका पंजीकरण कराकर उन्हें व्यवसाय के लिए स्थान का आवंटित किया जाए।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार गरीबों व व्यापारियों पर जुल्म ढा रही है। शिवम गुप्ता, बब्लू श्रीवास्तव, जगराम, रमेश, गुड्डूे, कल्लू, रामचंदर, अजय कुमार गुप्ता, अनुज सिंह, डीके चौधरी, राजू, दयाशंकर, राम निहोर, संतोष कुमार, तेज नरायन, मालती देवी, विकास वर्मा,रूपेश पांडेय, सचिन शुक्ल, सर्वेश शुक्ल, पवन अग्रहरि, आदर्श पाठक, वृजेश तिवारी, उमेश तिवारी, सत्येंद्र मिश्र मौजूद रहे।