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संदेह के आधार पर दुष्कर्म का आरोपी बरी

सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया

By JagranEdited By: Published: Sat, 04 Aug 2018 11:19 PM (IST)Updated: Sat, 04 Aug 2018 11:19 PM (IST)
संदेह के आधार पर दुष्कर्म का आरोपी बरी
संदेह के आधार पर दुष्कर्म का आरोपी बरी

बस्ती : सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने दुष्कर्म के आरोपी को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है। गवाहों के बयानों में विविधता पाई गई थी। लालगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 8 फरवरी 2000 को तहरीर दिया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को खखुआ निवासी फुल्ली अपने गांव के भेल्लर की मदद से बहला फुसलाकर भगा ले गया। गौर थाना के मसही निवासी राम लौट के घर रखा था इस दौरान पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म करता रहा। जब मुकामी पुलिस ने दबाव बनाया तो चालीस दिन बाद मुलजिम के पास से पीड़िता को बरामद किया गया था। आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। दोनो पक्षों की गवाही हुई। पीड़िता ने अदालत में आप बीती दर्ज कराई। उसकी उम्र अदालत में दाखिल अंकपत्र के आधार पर 15 वर्ष से कम थी। अपना भला बुरा समझने में सक्षम नही थी। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि जिस तरह से घटना प्रस्तुत की गई है। संदेहास्पद है। वास्तव में घटना किसी और प्रकार से हुई है। उसका रूप किसी और तरह से प्रस्तुत किया गया। सभी आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।

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