Move to Jagran APP

फाइनेंस कंपनी के मैनेजर व एजेंट पर 15 हजार हर्जाना

रुपये न मिलने पर शादी भी टूट गई

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 11:12 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 11:12 PM (IST)
फाइनेंस कंपनी के मैनेजर व एजेंट पर 15 हजार हर्जाना
फाइनेंस कंपनी के मैनेजर व एजेंट पर 15 हजार हर्जाना

बस्ती: उपभोक्ता फोरम ने समय से भुगतान न मिल पाने के कारण परिवादिनी की शादी टूट जाने को गम्भीरता से लेते हुए 15हजार रुपए हर्जाना लगाया है। फोरम के अध्यक्ष राम दरश सदस्य महादेव प्रसाद दुबे ने परिवादिनी का रुपया परिपक्वता राशि के रूप में भुगतान करने का आदेश भी दिया है। शहर के मोहल्ला पिकौरा बक्स की पूजा गौड़ ने राम कृष्ण पाठक एडवोकेट के जरिए अदालत में अर्जी दी कि विश्वामित्र फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक शुभांकर द्विवेदी निवासी मडवांनगर बस्ती व एजेंट प्रमोद कुमार निवासी राजपुर वैरिहवा थाना कलवारी ने पीड़िता का रूपया जमा कराया था। पीड़िता एक कंपनी में कई साल से नौकरी करती है वहां फाइनेंस कंपनी के एजेंट आते थे। उन्होने ने ही अपने शाखा प्रबंधक से मिलकर 45000 रुपये जमा कराए। वर्ष 2016 तक परिपक्वता राशि भुगतान करने का वादा किया था। रुपयों की सख्त जरूरत थी शादी में रुपये कम पड़ रहे थे आखिर कार शादी भी टूट गई। न्यायालय ने शाखा प्रबंधक व एजेंट को अपने स्तर पर भुगतान करने का आदेश दिया है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.