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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के कारण उसके पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 6000 रुपये अर्थदंड न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 16 Jul 2018 11:13 PM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2018 11:13 PM (IST)
दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद
दहेज हत्या में पति को दस वर्ष की कैद

बस्ती : फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल ने विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के कारण उसके पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 6000 रुपये अर्थदंड न देने पर 9 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने ससुर, जेठ व ननद को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। अपर शासकीय अधिवक्ता जय गो¨वद ¨सह ने अदालत में घटना का विवरण प्रस्तुत किया। बताया कि सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थानाक्षेत्र के गांव भटपुरवा निवासी केदारनाथ भट्ट ने अपनी पुत्री माधुरी का विवाह रुधौली क्षेत्र के गांव बेलगड़ी निवासी निर्दोष कुमार उर्फ राजा पंडित के साथ 13 जून 2011 को किया था। ससुराल में पति राजा पंडित, ससुर राम वसंत, ननद मोना, जेठ मकसूदन मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। 5 नवंबर 2012 को जहर देकर हत्या कर दिए। ससुर ननद व जेठ के अधिवक्ता जेबी ¨सह, दीपक ¨सह, पंकज ¨सह ने कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। परिवार का होने के नाते फंसाया गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि पति के अलावा अन्य परिवारी जनों की भूमिका संदेह से परे साबित नहीं हो पाई है। लिहाजा अदालत ने संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

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