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कालाबाजारी रोकने के लिए बरेली में प्रशासन ने तय किए ऑक्सीजन सिलिंडर के रेट, जानिये तय किए गए रेट

होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था लागू की है। अब सिलिंडर की सुरक्षा राशि 15000 रुपये से अधिक नहीं वसूली जा सकेगी। वही प्रतिदिन किराया भी 300 रुपये से भी अधिक नहीं लिया जा सकेगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 09:40 AM (IST)Updated: Wed, 12 May 2021 09:40 AM (IST)
कालाबाजारी रोकने के लिए बरेली में प्रशासन ने तय किए ऑक्सीजन सिलिंडर के रेट, जानिये तय किए गए रेट
ऑक्सीजन सिलिंडर का किराया 300 सुरक्षा राशि अब 15 हजार से अधिक नहीं वसूली जाएगी।

बरेली, जेएनएन। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलिंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था लागू की है। अब सिलिंडर की सुरक्षा राशि 15000 रुपये से अधिक नहीं वसूली जा सकेगी। वही प्रतिदिन किराया भी 300 रुपये से भी अधिक नहीं लिया जा सकेगा। इलाज के लिए किराये पर प्राप्त सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग या बेचे जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, महामारी अधिनियम में कार्रवाई होगी।

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इन नियमों को जाने :

- इंडस्ट्री सिलिंडर के लिए सुरक्षा राशि 15000 से अधिक नहीं ले सकेंगी। सिलिंडर की वापसी पर राशि को वापस करना होगा।

- किराये पर लिए जाने वाले सिलिंडर का प्रतिदिन किराया 300 रुपये अधिकतम होगा।

- रिफलिंग के वक्त गैस की कीमत चुकानी होगी।

- किराये पर दिया जाने वाला सिलिंडर हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। मरीज के नाम पर इश्यू होने के बाद वही इस्तेमाल होगा। कही और पाए जाने पर अवैध माना जाएगा।

- चिकित्सक की अनुशंसा पर पांच दिन के लिए सिलिंडर मुहैया होगा। इससे अधिक उपयोग के लिए दोबारा अनुशंसा करना होगी।

ऑक्सीजन गैस सिलिंडर रिफलिंग के लिए

स्थान - सिलिंडर टाइप - रिफलिंग की दर - स्थिति

वीएन इंडस्ट्रीज, परसाखेड़ा - डी टाइप - 500 - पूरा भरा

एसपी इंडस्ट्रीज, फरीदपुर - डी टाइप - 500 - पूरा भरा

अमृत गैस एजेंसी, श्यामगंज - बी टाइप - 250 - पूरा भरा

अमृत गैस एजेंसी, श्यामगंज - डी टाइप - 300 - आधा भरा

कुमार गैस एजेंसी, कोतवाली - बी टाइप - 250 - पूरा भरा

कुमार गैस एजेंसी, कोतवाली - डी टाइप - 300 - आधा भरा

(यह दरें 19 मई तक लागू होंगी)

आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे दस्तावेज

प्रशासन ने ऑक्सीजन गैस सिलिंडर लेने के लिए प्रारुप क आवेदन पत्र जारी किया है। यह सभी ऑक्सीजन इंडस्ट्री और रिफलिंग स्टेशनों पर मिलेगा। इसमें आवेदन का नाम, पता, आधारकार्ड, मोबाइल, मरीज का नाम, होम आइसोलेशन का स्थान जैसी जानकारी भरनी होगी। वही संक्रमित व्यक्ति के आधार कार्ड, आवेदन का आधार कार्ड, चिकित्सक की अनुशंसा की छायाप्रति लगानी होगी।सदर तहसीलदार आशुतोष गुप्ता ने बताया कि होम आइसोलेशन मरीजों के लिए ऑक्सीजन की दिक्कत को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई। इससे सिलिंडर के अवैध इस्तेमाल पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। इन नियमों काे न मानने पर कार्रवाई होगी। लोग इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 


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