नौकर ने किया था पीड़िता से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
वारदात चार मई 2012 की है। पीड़िता पड़ोस के गांव में सरदार जी के झाले पर घरेलू काम करने जाती थी। वहीं पर एक नौकर भी काम करता था जिसका नाम यशपाल है। वह तरा गौंटिया का रहना वाला है।
बरेली, जेएनएन। नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वारदात चार मई 2012 की है। पीड़िता पड़ोस के गांव में सरदार जी के झाले पर घरेलू काम करने जाती थी। वहीं पर एक नौकर भी काम करता था जिसका नाम यशपाल है। वह तरा गौंटिया का रहना वाला है। नौकर ने पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और हरियाणा और दिल्ली में कई दिनों तक रखा। इधर जब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाही तो पुलिस टरकाती रही। मामले की रिपोर्ट घटना से डेढ़ माह बाद आइजी के आदेश पर थाना भोजीपुरा में दर्ज हुई । खास बात यह थी की जब लड़की की बरामदगी हुई तो उस समय पीड़िता साढ़े पांच माह के गर्भ से थी। अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने कोर्ट में मामले में 10 गवाह पेश किए। स्पेशल जज अरविंद कुमार शुक्ला ने आरोपित यशपाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी को 36 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।