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अनुदान लेने के मामले में इसिलए खारिज हुई पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी की जमानत अर्जी Bareilly News

कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका अपर सेशन जज प्रथम ने मंगलवार को खारिज कर दी। लुईस के खिलाफ सरकारी धन हड़पने का मुकदमा चल रहा है

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 01:32 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 01:32 PM (IST)
अनुदान लेने के मामले में इसिलए खारिज हुई पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी की जमानत अर्जी Bareilly News
अनुदान लेने के मामले में इसिलए खारिज हुई पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी की जमानत अर्जी Bareilly News

जेएनएन, बरेली : कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका अपर सेशन जज प्रथम ने मंगलवार को खारिज कर दी। लुईस के खिलाफ सरकारी धन हड़पने का मुकदमा चल रहा है, जो दो साल पहले थाना भोजीपुरा में दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए केंद्र सरकार से मिली धनराशि को फर्जी दस्तावेज के सहारे हड़प लिया। मामले की रिपोर्ट आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ ने वर्ष 2017 में दर्ज कराई थी।

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सरकार से मिला था 71 लाख रुपये का अनुदान 

उनकी स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल को भारत सरकार से 71 लाख रुपये का अनुदान 2010 में प्राप्त हुआ था, जिसमें तीन लाख रुपये बरेली जिले के दिव्यांगों को निश्शुल्क उपकरण वितरण के लिए शामिल थे। फर्जी खाते व अभिलेख तैयार कर रकम हड़प ली गई। फर्जी कैंप दिखाकर सामान वितरण होना बता दिया गया।

इसलिए खारिज कर दी गई अग्रिम जमानत अर्जी  

इस सिलसिले में 16 जिलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। बरेली में इस मुकदमे की सुनवाई अपर सेशन जज-प्रथम शकील अहमद खान की कोर्ट में चल रही है। उन्होंने यह कहते हुए कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है, लुईस खुर्शीद व एक अन्य आरोपित अतहर फारुकी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। 


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