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सौतली मां ने जबरन करा दिया बेटी का विवाह, पिता ने किया विरोध तो उसे भी पिटवाया, अब शिकंजा कसेगी पुलिस

सुभाषनगर थाने में दी गई तहरीर में नाबालिग के पिता ने बताया कि वह ड्राइवरी करता है। चार साल पहले महिला से उसने दूसरी शादी की थी। उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि आरोपित पत्नी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की जबरन शादी कराना चाहती थी।

By Vivek BajpaiEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 04:25 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 04:25 PM (IST)
सौतली मां ने जबरन करा दिया बेटी का विवाह, पिता ने किया विरोध तो उसे भी पिटवाया, अब शिकंजा कसेगी पुलिस
सौतेली मां ने नाबालिग बेटी का जबरन करा दिया विवाह

बरेली, जेएनएन। सौतेली मां ने नाबालिग बेटी का जबरन विवाह करा दिया। आरोप है कि जब नाबालिग के पिता ने विरोध किया तो आरोपित पत्नी ने साथियों संग मिलकर मारपीट की। जान से मारने की धमकी दी, यहीं नहीं साथियों ने नाबालिग बेटी के साथ अभद्रता भी की। मामले में नाबालिग के पिता की तहरीर पर सुभाषनगर पुलिस ने आरोपित पत्नी व उसके साथियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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सुभाषनगर थाने में दी गई तहरीर में नाबालिग के पिता ने बताया कि वह ड्राइवरी करता है। चार साल पहले महिला से उसने दूसरी शादी की थी। उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि आरोपित पत्नी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की जबरन शादी कराना चाहती थी। विरोध के बाद भी वह नहीं मानी और मुरादाबाद के रहने वाले वाले एक युवक से बेटी की शादी कर दी। इस पर फिर से विरोध किया तो पत्नी ने तीन युवकों विशाल, राहुल व सोनू के साथ मिलकर मारपीट की। बेटी से अभद्रता की। मामले की शिकायत सुभाषनगर पुलिस से की गई लेकिन, कोई कार्रवाई न हुई। इसी के बाद पिता डीएम के पास पहुंचा। डीएम के आदेश पर सुभाषनगर पुलिस ने नाबालिग की मां, ताई व तीनों युवकों के विरुद्ध छेड़छाड़, हत्या के प्रयास, मारपीट व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की जांच शुरू कर दी है।

पाक्सो एक्ट में युवक को चार साल की कैद: नाबालिग से छेड़छाड़ में स्पेशल कोर्ट ने दोषी युवक को गुरुवार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना सीबीगंज क्षेत्र की है। वर्ष 2017 में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात वाले दिन 14 साल की पीड़िता दुकान पर गई थी। दुकान पर ही खलीलपुर निवासी भारत मौर्य ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट अनिल कुमार सेठ ने दोषी को कठोर कारावास की सजा के साथ आठ हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।


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