Shahjahanpur Crime : सीओ की जांच में मारपीट का निकला महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का मामला, महिला बाेली- पहली तहरीर सही
Shahjahanpur Crime सवर्ण जाति के लोगों पर अनुसूचित जाति की महिला ने रविवार को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का आरोप लगाया था। एसपी एस आनंद के निर्देश पर सोमवार को सीओ बीएस कुमार जांच करने गांव पहुंचे लेकिन पीड़िता के ही बयान नहीं लिए।
बरेली, जेएनएन। Shahjahanpur Crime : सवर्ण जाति के लोगों पर अनुसूचित जाति की महिला ने रविवार को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का आरोप लगाया था। एसपी एस आनंद के निर्देश पर सोमवार को सीओ बीएस कुमार जांच करने गांव पहुंचे, लेकिन पीड़िता के ही बयान नहीं लिए। महिला का आरोप है कि उससे दूसरी तहरीर लेकर मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई।
क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रविवार को तहरीर दी थी। जिसमे आरोप लगाया था कि गांव के ही महेश ने उसके घर में घुसकर अभद्रता की थी। जिसका विरोध करने पर अपने भाई अरुण व दो अन्य साथियों की मदद से घर में घुसकर मारपीट की थी। आरोप है कि इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया था। तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। सोमवार को एसपी ने इसका संज्ञान लेते हुए सीओ बीएस वीर कुमार को जांच के निर्देश दिए। दोपहर बाद सीओ गांव पहुंचे। जहां उन्होंने महिला के अलावा उसके स्वजन व अन्य ग्रामीणों के भी बयान दर्ज किए।
दूसरी तहरीर में बदले आरोप
महिला ने पुलिस को जो पहली तहरीर दी थी उसमे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का आरोप लगा था। लेकिन जब पुलिस ने दूसरी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। उसमे निर्वस्त्र करने का आरोप नहीं है। जिस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उसमे महिला ने बताया कि उसके रविवार को गांव के महेश भैंस खरीदकर पिकअप से उसके पड़ोस में स्थित बग्गर में लाए थे। इस बीच पिकअप चालक का मोबाइल गायब हो गया।
महेश ने उस पर काल की। उसी समय घर के बाहर खड़े महिला के बेटे के मोबाइल पर भी घंटी बज गई। महेश ने मोबाइल चोरी की आशंका जताते हुए उसे पीट दिया। बीच-बचाव करने वह पहुंची तो उसे भी पीट दिया। पुलिस ने दूसरी तहरीर के आधार पर अरुण उसके भाई महेश कुमार, महेश का बेटे वैभव व शंकर बंधू के खिलाफ मारपीट, अभद्रता करने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप सीओ ने बदलवाई तहरीर
महिला ने बताया कि उसने जो तहरीर पहले दी थी वही सही थी। उससे सीओ ने दूसरी तहरीर लिखवाई। महिला का आरोप है कि दूसरी तहरीर में उससे निर्वस्त्र करने के आरोप न लगाने के लिए कहा गया था। उसे भरोसा दिया गया है कि अनुसूचित जाति एक्ट में आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
गांव में जाकर जांच पड़ताल की तो निर्वस्त्र करने के आरोप गलत मिले। जब हम गांव गए तो वहां महिला नहीं मिली। इसलिए उसके बयान नहीं हो सके। सिर्फ मोबाइल को लेकर मारपीट का मामला है। महिला ने ही थाने आकर दूसरी तहरीर दी है। उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बीएस वीर कुमार, सीओ पुवायां