प्रत्याशियों के मोबाइल पर भी पहरा
जागरण संवाददाता, बरेली : निकाय चुनाव में वोटरों को मतदान केंद्र तक फोन ले जाने नहीं दिया ज
जागरण संवाददाता, बरेली : निकाय चुनाव में वोटरों को मतदान केंद्र तक फोन ले जाने नहीं दिया जाएगा। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यहां तक कि प्रत्याशी, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के एजेंटों के मोबाइल पर भी पहरा रहेगा। मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में केवल मोबाइल ही नहीं, बल्कि उसके प्रयोग पर भी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन ने रोक लगा दी। सुरक्षा में लगे सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को मंगलवार को इसके निर्देश दे दिए गए।
चकमा देना पड़ेगा भारी, जब्त हो जाएगा फोन
चुनाव प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में फोन पर रोक लगाई गई है। केंद्र से पहले ही बैरिकेड पर तैनात पुलिसकर्मी फोन व शस्त्र की बाबत तलाशी लेंगे। धोखे से छिपाकर फोन ले जाना महंगा पड़ेगा। तय सीमा के बाद फोन ले जाने और फोटो खींचते या कॉल करते पकड़े जाने पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। मतदान के उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी के स्तर से ही मतदान के बाद मोबाइल मिल सकेगा, लेकिन इसके पहले तस्दीक और उद्देश्यों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इन्हें मोबाइल व शस्त्र रखने की छूट
मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन पर केवल शांति व चुनाव ड्यूटी में लगे प्रेक्षक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, सुरक्षाकर्मी शस्त्र और मोबाइल मतदान केंद्र तक ले जा सकेंगे। मतदान केंद्र में तैनात अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान कार्मिक और राजकीय कार्य से नियुक्त कर्मचारियों को भी मोबाइल फोन रखने की छूट दी गई है।