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Bareilly College Corruption Case : बरेली कॉलेज के भ्रष्टाचार के मामले में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन की जमानत मंजूर, 16 मार्च से जेल में थे बंद

Bareilly College Corruption Case बरेली कॉलेज में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बरेली कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन की शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। काजी अलीमुद्दीन बीते 16 मार्च से जेल में बंद थे।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sat, 03 Apr 2021 10:10 AM (IST)Updated: Sat, 03 Apr 2021 10:10 AM (IST)
Bareilly College Corruption Case : बरेली कॉलेज के भ्रष्टाचार के मामले में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन की जमानत मंजूर, 16 मार्च से जेल में थे बंद
भ्रष्टाचार के मामले में नामजद अन्य आरोपितों के राहत का भी खुला रास्ता।

बरेली, जेएनएन । Bareilly College Corruption Case :  बरेली कॉलेज में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद बरेली कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन की शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। काजी अलीमुद्दीन बीते 16 मार्च से जेल में बंद थे। फिलहाल, माना जा रहा है कि उपाध्यक्ष को जमानत मिलने के बाद अब मामले में नामजद अन्य आरोपितों के भी राहत का रास्ता खुल गया है। फरार आरोपित पहले ही हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा चुके हैं।

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बता दें कि वर्ष 2018 में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से बरेली कॉलेज के सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि कर्मचारियों ने छह करोड़ 17 लाख रुपये का घपला किया। चहेते ठेकेदार को परीक्षा भवन निर्माण का ठेका दिया गया। जांच में बरेली कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष काजी अलीमुद्दीन के साथ प्रबंध समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व प्राचार्य सोमेश यादव, अजय शर्मा, ठेकेदार मकसूद का नाम सामने आया था। सभी पर आरोप सिद्ध हुए थे। इसी के बाद बीते 16 मार्च को क्राइम ब्रांच की टीम ने काजी अलीमुद्दीन की गिरफ्तारी की थी। उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद से अन्य आरोपित फरार हो गए थे। बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। तब से सभी फरार चल रहे हैं। इधर, आरोपित की ओर से बहस के दौरान कहा गया कि वह मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। गुर्दे की बीमारी भी है। हाथ में फ्रैक्चर के बाद प्लेट पड़ी है। कोहनी में भी बॉल पड़ी है। उम्रदराज होने से बीमारी की हालत में हैं। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट सत्यदेव गुप्ता ने आरोपित को सशर्त जमानत दे दी। जमानत आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोपित बिना विवेचक की पूर्व अनुमति के इलाके से बाहर नहीं जाएगा। न ही अपनी जमानत का दुरुपयोग करेगा और न गवाहों को प्रभावित करेगा।


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