20 वर्षो से गैर हाजिर चल रहे इस पूर्व विधायक को मिली राहत... जानिए कैसे Bareilly News
धोखाधड़ी व आगजनी के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
जेएनएन, बरेली : धोखाधड़ी व आगजनी के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। 1998 में नवाबगंज कोतवाली के तत्कालीन एसएसआइ ने पूर्व विधायक पर आगजनी व बलवे की रिपोर्ट लिखाई थी। जबकि दूसरा मामला वर्ष 1994 का है।
जिसमें रामपुर निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसने पंपिंग सेट लेने को बैंक से कर्ज लिया। ड्राफ्ट की रकम पूर्व विधायक की एजेंसी गंगवार इंटरप्राइजेज ने हड़प कर उसे सामान नहीं दिया। पूर्व विधायक दोनों मामलों में पिछले 20 वर्षों से गैरहाजिर चल रहे थे।
13 दिसंबर को पूर्व विधायक ने अपर सेशन जज प्रथम शकील अहमद खां की कोर्ट में सरेंडर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। तब से पूर्व विधायक जिला जेल में बंद हैं।
सोमवार को अपर सेशन जज-प्रथम की कोर्ट ने दोनों मामलों में 50-50 हजार के चार जमानतियों पर रिहाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने पूर्व विधायक की रिहाई से पूर्व जमानतियों के नाम, पते व हैसियत तस्दीक कराने भेजे हैं।