बिना फास्टटैग के नहीं होगा पंजीकरण, फिटनेस
अब वाहनों का पंजीकरण व फिटनेस कराने के लिए वाहन में फास्टटैग लगा होना जरुरी है। न होने पर वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस नहीं हो सकेगी।
बरेली, जेएनएन। अब वाहनों का पंजीकरण व फिटनेस कराने के लिए वाहन में फास्टटैग लगा होना जरुरी है। न होने पर वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस नहीं हो सकेगी। इसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन एजेंसियों को पत्र जारी किया है।
सरकार ने टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइनों से छुटकारा देेने के लिए सभी वाहनों पर फास्टटैग अनिवार्य किया है। बीते दिनों इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद आरटीओ ने इसे लागू कर दिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंंह ने बताया कि नये वाहनों की बिक्री अब बिना फास्टैग के न होने को लेकर 2017 में ही व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि नियमों का सख्ती से पालन न होने पर मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। बताया कि फास्टटैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। जिसके तहत ऑनलाइन सभी चीजें देखी जा सकेंगी।