सात साल की बच्ची को अगवा करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई चार साल कैद की सजा
सात साल की बच्ची को अगवा करने के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात इज्जतनगर थाना क्षेत्र की है। 18 जुलाई 2017 को उसकी सात वर्षीय बेटी को आरोपित मनोज खेत में ले जा रहा था।
बरेली, जेएनएन। सात साल की बच्ची को अगवा करने के आरोप में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात इज्जतनगर थाना क्षेत्र की है। वादी ने कोर्ट में कहा कि 18 जुलाई 2017 को उसकी सात वर्षीय बेटी को आरोपित मनोज निवासी डेलापीर चरी के खेत में ले जा रहा था। बच्ची के चीखने पर मुहल्ले के काफी लोग मौके पर पहुंच गए। आरोपित मनोज को लोगों ने मौके से पकड़ लिया और 100 नंबर पुलिस के हवाले कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में चार गवाह पेश किए। स्पेशल जज प्रमोद कुमार गुप्ता ने पॉक्सो एक्ट में चार साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता के पुनर्वास को दिए जाएंगे।