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New Traffic Rules : अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार जुर्माना, दोबारा में 10 हजार रुपये का चालान

संभागीय परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई जुर्माना राशि की अधिसूचना जारी करने के बाद जनपद में भी उसे लागू कर दिया है।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 08:59 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 08:59 PM (IST)
New Traffic Rules : अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार जुर्माना, दोबारा में 10 हजार रुपये का चालान
New Traffic Rules : अब बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार जुर्माना, दोबारा में 10 हजार रुपये का चालान

बरेली, जेएनएन : संभागीय परिवहन विभाग ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई जुर्माना राशि की अधिसूचना जारी करने के बाद जनपद में भी उसे लागू कर दिया है। जिसके तहत अब बिना वैध ड्राइङ्क्षवग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। पहले यह राशि पांच सौ रुपये होती थी। जबकि वाहन चलाते समय पहली बार में एक हजार रुपये, दोबारा में 10 हजार रुपये का चालान भरना होगा। गलत पार्किंग में पहली बार पांच सौ रुपये व दूसरी बार में 1500 रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं बीमा न होने पर पहली बार दो हजार, दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने वालों को पहली बार में पांच हजार रुपये और दूसरी बार में 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

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