बरेली में चलाते हैं कार-बाइक तो समझ लें नया नियम, मुश्किल में 36 हज़ार वाहन मालिक
नई कबाड़ नीति एक अप्रैल 2022 लागू होगी। इसके बाद जिले में 15 से 20 वर्ष पुराने 34471 वाहन कबाड़ हो जाएंगे। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची बनानी शुरू कर दी है।
बरेली, जेएनएन। नई कबाड़ नीति एक अप्रैल 2022 लागू होगी। इसके बाद जिले में 15 से 20 वर्ष पुराने 34,471 वाहन कबाड़ हो जाएंगे। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची बनानी शुरू कर दी है। इसके पहले 15 वर्ष पुराने वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
जिले में 6,38,399 दो पहिया व 68,990 चार पहिया सहित कुल 7,07,389 निजी वाहन पंजीकृत हैं। नई स्क्रैप नीति की घोषणा के बाद सन 2000 के पूर्व खरीदे गए निजी वाहनों को सड़को से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। 15 वर्ष पुराने व्यवसायिक वाहनों को भी संचालन से बाहर किया जाएगा। वर्तमान में 20 वर्ष पुराने पंजीकृत वाहनों की संख्या 34,471 है।
नई नीति लागू होने तक होगा पुन: पंजीकरण
अब तक 15 साल पुराने वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने का नियम चल रहा है। इसके लिए वाहन स्वामी को प्रार्थना पत्र देने के साथ ही पंजीकरण शुल्क और ग्रीन टैक्स जमा करना होता है। इसमें दोपहिया वाहन के लिए 150 रुपये तथा चार पहिया वाहनों के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित है। पंजीकरण शुल्क के अलावा संबंधित वाहन स्वामी से ग्रीन टैक्स के रूप में वाहन की खरीदारी के समय जमा हुए टैक्स का 10 प्रतिशत लिया जाता है।
नई कबाड़ी नीति के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। अभी 15 वर्ष पुराने वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन हो रहा है। नई नीति आने के बाद यह बंद हो जाएगा। - आरपी सिंह, एआरटीओ प्रशासन