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अब खौफ के साये में नहीं, सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे प्रेमी युगल Bareilly News

फिल्मों के पर्दे से लेकर बाहर तक जमाना मुहब्बत का दुश्मन बनता चला आया है। जिस किसी ने भी परिवार या समाज से बाहर जाकर मर्जी से विवाह रचाया उन्हें निशाना बनाए जाने का चलन पुराना है।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Tue, 08 Oct 2019 09:11 AM (IST)Updated: Tue, 08 Oct 2019 05:50 PM (IST)
अब खौफ के साये में नहीं, सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे प्रेमी युगल Bareilly News
अब खौफ के साये में नहीं, सरकारी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे प्रेमी युगल Bareilly News

शांत शुक्ला, बरेली : फिल्मों के पर्दे से लेकर बाहर तक जमाना मुहब्बत का दुश्मन बनता चला आया है। जिस किसी ने भी परिवार या समाज से बाहर जाकर मर्जी से विवाह रचाया, उन्हें निशाना बनाए जाने का चलन पुराना है। सरकार अब ऐसे प्रेमी युगल के लिए सेफ होम बनवाने जा रही है। उसके लिए डीएम व एसएसपी को निर्देश आ गए हैं।

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दरअसल, सुमन अहिरवार बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में हाईकोर्ट ने प्रेमी युगलों को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश 21 अगस्त को दिया। 12 सितंबर को यह पूछा कि जो प्रेम युगल अंतरजातीय, अलग-अलग धर्म और सजातीय विवाह करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इसी के मद्देनजर अब सरकार ने हर जिले में एक सेफ होम बनाने का निर्णय है। यहां पर उन लोगों को रखा जाएगा, जिन्हें प्रेम विवाह करने की वजह से किसी तरह का खतरा है। इस सेफ होम में सुरक्षा के लिए दो महिला और दो पुरुष आरक्षियों की ड्यूटी रहेगी। शासन ने कहा है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो इसके लिए इसका प्रचार किया जाए। शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सेफ होम बनाकर तत्काल उसका पता और फोन नंबर से अवगत कराएं।

उच्च न्यायालय के हैं निर्देश

सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, इसलिए इसे तुरंत अमल में लाया जाए और इसमें किसी तरह की कोताही न बरती जाए। इसके लिए डीएम और पुलिस अधिक्षक को अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्र लिखा है। जुलाई में एक ऐसा ही मामला बरेली में भी देखने को मिला था, जिसमें परिजनों के खिलाफ शादी करने पर एक लड़की ने अपनी जान को परिजनों से खतरा बताया था।


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