बर्थडे प्रकरण : दारोगा संजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, पुलिस ने कोर्ट में डाली थी अर्जी
कैंट बर्थ-डे पार्टी प्रकरण में सीओ इंस्पेक्टर दारोगा और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले दारोगा संजय सिंह पर शिकंजा कस गया है। दारोगा संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। संजय सिंह के खिलाफ बर्थ-डे पार्टी प्रकरण में दो मुकदमे दर्ज हैं।
बरेली, जेएनएन। कैंट बर्थ-डे पार्टी प्रकरण में सीओ, इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले दारोगा संजय सिंह पर शिकंजा कस गया है। दारोगा संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। संजय सिंह के खिलाफ बर्थ-डे पार्टी प्रकरण में दो मुकदमे दर्ज हैं। दोनों मुकदमे की विवेचना इंस्पेक्टर प्रेमनगर कर रहे हैं। विवेचक द्वारा दर्ज दोनों मुकदमों में बयान के लिए दारोगा संजय सिंह से कई बार संपर्क किया गया लेकिन, संपर्क नहीं हुआ। इधर, न ही दारोगा बयान दर्ज कराने के लिए आया। लिहाजा, आरोपित की गिरफ्तारी के लिए प्रेमनगर इंस्पेक्टर ने कोर्ट में एनबीडब्ल्यू की अर्जी डाली थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि लॉकडाउन में पाबंदी के बावजूद जन्मदिन पार्टी और फायरिंग प्रकरण में 15 मार्च को कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने तत्कालीन सीओ अशोक कुमार, इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, दारोगा प्रवीन कुमार व सिपाही अश्वनी के खिलाफ षडयंत्र रच जानलेवा हमला करने समेत कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। दारोगा संजय सिंह की ओर से ही चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोरोना गाइडलाइन में प्रतिबंध के बावजूद 17 अगस्त 2020 को कैंट के युगवाीणा मैरिज लॉन में आयोजित सिपाही अश्वनी की जन्मदिन पार्टी में गोली चली थी जिसमें दारोगा संजय सिंह को गाेली लग गई थी। दारोगा संजय का आरोप था कि इंस्पेक्टर के इशारे पर उन पर फायर झोंका गया था। इसी के बाद अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय उन्हें थाने छोड़ दिया गया और उन्हीं के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। आरोप है कि पीड़िता की मां ने पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस के आला-अधिकािरयों से की, बावजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। दारोगा चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद चारों के खिलाफ कैंट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
इंस्पेक्टर धमेंद्र सिंह ने दारोगा पर दर्ज कराए थे दोनों मुकदमें
दारोगा संजय सिंह पर तत्कालीन इंस्पेक्टर कैंट व वर्तमान में सीबीगंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह की ओर से दोनों मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पहला मुकदमा गाली-गलौच व लोक-संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था। जबकि, दूसरा मुकदमा अमानत में खयानत का था। इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने विवेचना के दौरान आरोपित पर पुलिस अधिनियम, 285 व 336 आइपीसी की धाराएं बढ़ाई हैं।
क्या कहना है पुलिस का
दारोगा संजय सिंह के खिलाफ कोर्ट में गैर जमानती वारंट की अर्जी डाली गई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही आरोपित दारोगा की गिरफ्तारी की जाएगी।
- अवनीश कुमार, इंस्पेक्टर, प्रेमनगर