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Motor Vehicle Act: मोटरयान अधिनियम में हुई तब्दीली, किसी और को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा

यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मोटरयान अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Fri, 14 Jun 2019 12:00 AM (IST)Updated: Fri, 14 Jun 2019 04:04 PM (IST)
Motor Vehicle Act: मोटरयान अधिनियम में हुई तब्दीली, किसी और को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा
Motor Vehicle Act: मोटरयान अधिनियम में हुई तब्दीली, किसी और को गाड़ी देना पड़ेगा महंगा

जेएनएन, बरेली : यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में मोटरयान अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई। इसमें कुछ अहम केस, जैसे- वाहन चलाते समय लाइसेंस ना होना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग आदि पर बढ़ा जुर्माना तो चर्चा में आया।

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लेकिन कुछ ऐसे भी यातायात नियम उल्लंघन हैं जो हम जाने-अंजाने में करते हैं। इन्हीं में से एक अपराध है अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना। यह मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 180 का उल्लंघन है, इस पर पहली बार में 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।  

ओवरस्पीड या खतरनाक ड्राइविंग 

किसी रोड पर तय स्पीड से अधिक गति से हल्का वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 183(2) के तहत दो हजार रुपये और भारी वाहन होने पर चार हजार रुपये जुर्माना हो गया है। वहीं खतरनाक या रैश ड्राइविंग पर धारा 184 के तहत 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

गाड़ी मॉडिफाई कराना भी गलत 

दोपहिया या चारपहिया वाहन को मॉडिफाई कराने का क्रेज इन दिनों काफी है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध है। नियमों के मुताबिक आप अपनी गाड़ी का हुलिया तो छोडि़ए रंग भी नहीं बदल सकते। इसके तहत मोटरयान अधिनियम के तहत भारी जुर्माना देना होगा।

ओवरलोड गाड़ी पर भी मोटी मार

शहर में ओवरलोड कॉमर्शियल वाहन को लेकर काफी हो-हल्ला हो चुका है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में ओवरलोड वाहनों पर भी नकेल का फैसला लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट में दर्ज जुर्माने की राशि में संशोधन के बाद अब ओवरलोड वाहन मिलने पर पांच हजार रुपये और इसके बाद हर टन पर दो हजार रुपये अतिरिक्त बतौर जुर्माना अदा करना होगा।

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