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Market : बदायूं में जारी हुआ नया रोस्टर, जानिए कब से कब तक खुलेंगी दुकानें

नए रोस्टर के हिसाब से बाजार में दुकानें सुबह नौ बजे से छह बजे तक पहले की ही तरह से खुलेंगी। दुकानों को सोमवार बुधवार और शुक्रवार के हिसाब से समायोजित किया गया हैं।

By Ravi MishraEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 05:05 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 05:05 PM (IST)
Market : बदायूं में जारी हुआ नया रोस्टर, जानिए कब से कब तक खुलेंगी दुकानें
Market : बदायूं में जारी हुआ नया रोस्टर, जानिए कब से कब तक खुलेंगी दुकानें

बदायूं, जेएनएन। शासन द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार बदायूं जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए रोस्टर के हिसाब से बाजार में दुकानें सुबह नौ बजे से छह बजे तक पहले की ही तरह से खुलेंगी। दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के हिसाब से समायोजित किया गया हैं। रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।

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डीएम कुमार प्रशांत ने एसएसपी के साथ कलेक्ट्रेट में नई गाइडलाइन जारी की। उन्होंने बताया कि जो भी दुकानें खुलेंगी सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, गमछा, रूमाल, स्कार्फ, दुपट्टा, ग्लब्स को लगाना अनिवार्य है। दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क के खरीदार को सामान की बिक्री न करें।

आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। शनिवार और रविवार को नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा।  उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तरों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या में कार्यालय बुलाकर कामकाज संपादित कराया जाएगा। मास्क न लगाने पर अभी तक 100 रुपये का जुर्माना था जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है।

 सोम से शुक्र तक नियमित खुलेंगी यह दुकानें

जरूरी वस्तुओं की दुकानें नियमित खुलेंगी। इनमें किराना, प्रोविजनल स्टोर, अंडे की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, स्टेशनरी, मिठाई की दुकान, नमकीन, ब्रेकरी, दवाओं की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री सरिया, सीमेंट, रेता, हार्डवेयर, लकड़ी की दुकानें, कंप्यूटर्स, फोटो स्टेट, स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, सैलून, ब्यूटी पार्लर शामिल हैं।

सोम, बुध व शुक्र को यह दुकानें खुलेंगी

ज्वैलरी, बर्तन, गैस चूल्हा, साइकिल, घड़ी, आटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल की दुकान, प्रिङ्क्षटग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स, टेंट, शस्त्र की दुकानें, खेलकूद के सामान की दुकानें, अटैची, स्कूल बैग, कपड़े की दुकान, रेडीमेड कपड़े, जूते की दुकान, टेलर की दुकानें खुलेंगी।

मंगल व गुरुवार की खुलेंगी यह दुकानें

फर्नीचर की दुकान, चश्मों की दुकान और कॉस्मेटिक यानि सौंदर्य प्रसाधन की दुकानें ही खुलेंगी।

यथावत खुलेंगी शराब की दुकानें

शनिवार और रविवार को बंदी के दिन शराब की दुकानें अभी यथावत खुलती रहेंगी, इसके लिए शासन से अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए आबकारी विभाग से अलग से गाइडलाइन जारी होगी।


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