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Sunday Lockdown में घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी आपूर्ति, वैवाहिक आयोजन होंगे, लेकिन बाध्यता के साथ

Lockdown in Bareilly on Sunday कोविड संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए 15 मई तक रविवार को लाकडाउन रहेगा। बंदी शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। डीएम नितीश कुमार के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sun, 18 Apr 2021 08:34 AM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 08:34 AM (IST)
Sunday Lockdown में घर पर ही रहें, आवश्यक वस्तुओं की होती रहेगी आपूर्ति, वैवाहिक आयोजन होंगे, लेकिन बाध्यता के साथ
शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू हुई 35 घंटे की साप्ताहिक बंदी।

बरेली, जेएनएन।Lockdown in Bareilly on Sunday : कोविड संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए 15 मई तक रविवार को लाकडाउन रहेगा। बंदी शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगी। डीएम नितीश कुमार के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। सिर्फ एहतियातन लोगों को घरों के अंदर ही रहना है। 35 घंटे में प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य महकमा सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई में पूरी ताकत लगाएगा।

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डीएम नितीश कुमार के मुताबिक साप्ताहिक बंदी के दरम्यान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। अग्निशमन विभाग की गाडिय़ों से सैनिटाइजेशन होगा। नगर निगम का पूरा अमला सफाई, फाङ्क्षगग और सैनिटाइजेशन का अभियान चलाएगा।

दूध-दही, आटा-चावल की आड़ में दूसरी दुकानें नहीं खुलेंगी

दूध, दही, सब्जी, फल, दाल, चावल, चीनी, तेल, आटा की दुकानें खुलेंगी। दवा की दुकानें खुलेंगी। वैसे रविवार को केमिस्ट बंदी रखते हैं। एडीएम सिटी महेंद्र कुमार ङ्क्षसह का कहना था कि आवश्यक वस्तुओं की आड़ में मिठाई समेत दूसरे प्रतिष्ठान खुलने पर बंद करवाए जाएंगे। घरों तक सब्जी, फल के ठेलों को जाने से नहीं रोका जाएगा। इसके लिए थानों के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश जारी कर दिए हैं।

वैवाहिक आयोजन होंगे, लेकिन बाध्यता के साथ

शनिवार और रविवार को होने वाले वैवाहिक आयोजनों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है कि बंद स्थान यानी हॉल, कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फीसद, लेकिन एक वक्त में अधिकतम 50 व्यक्तियों की मौजूदगी रह सकती है। चेहरे पर मास्क, शारीरिक दूरी होनी चाहिए। प्रवेश थर्मल स्कैङ्क्षनग और सैनिटाइजेशन के बाद ही हो सकेगा। खुले स्थान पर एक बार में अधिकतम 100 व्यक्तियों से ज्यादा की मौजूदगी नहीं हो सकती है। शादी का कार्ड दिखाकर लोग आ-जा सकेंगे।

ये व्यवस्थाएं भी रहेंगी

- पुलिस लाइन में फाङ्क्षगग होगी। कैंप लगाकर कोविड जांच करवाई जाएगी।

- रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई हड्डा पर स्क्रीङ्क्षनग और सैपङ्क्षलग की व्यवस्था होगी।

- आक्सीजन की आपूर्ति देखने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सरकारी, निजी और मेडिकल कॉलेजों में निगरानी रखेंगे। आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का कंट्रोल रूम बना दिया गया है। सूचनाएं गृह विभाग तक भेजी जाएगी।

- अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है।

मास्क नहीं लगाने पर दूसरी बार दस हजार का चालान

मास्क की अनिवार्यता के लिए पहली बार में एक हजार रुपये जबकि दूसरी बार 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। डीएम नितीश कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। प्रशासकीय अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मुख्य मार्ग, चौराहों और बाजार में अभियान का निरीक्षण करेंगे।डीएम नितीश कुमार ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार बंदी रहेगी। लोगों से अपील है कि वह घरों में रहें और कोविड की चेन को तोडऩे में मदद करें। सहयोग से ही यह संभव हो सकेगा। 


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