बरेली के दो कोविड अस्पतालों का लाइसेंस होगा निरस्त, स्वास्थ्य विभाग कर रहा नोटिस देने की तैयारी
कोरोना काल में मरीजों से वसूली करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को नोटिस देगा। उसके बाद अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वही बिलों की जानकारी नहीं देने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
बरेली, जेएनएन। कोरोना काल में मरीजों से वसूली करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को नोटिस देगा। उसके बाद अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। वही, बिलों की जानकारी नहीं देने वालों पर भी कार्रवाई होगी।जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए शासन की अनुमति पर 16 निजी अस्पतालों को कोविड हास्पिटल बनाया गया है। इन अस्पतालों को अपनी यहां भर्ती होने वाले कोविड मरीजों के बिलों की एक प्रति सीएमओ कार्यालय को देनी थी। किसी भी अस्पताल ने सूचना नहीं भेजी।
पिछले दिनों निजी कोविड अस्पतालों के खिलाफ वसूली की तमाम शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंची। तब सीएमओ ने एसीएमओ डॉ. आरएन गिरि और डॉ. पवन अग्रवाल की कमेटी बना दी। अस्पतालों को नोटिस दिया गया तो चार ने बिलों की जानकारी विभाग को भेजी। मरीजों से वसूली करने वाले अस्पतालों की जांच एलआइयू ने अपने स्तर से की और शासन को तीन अस्पतालों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी।
शासन ने विनायक, साईं सुखदा और गंगाशील अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। गंगाशील अस्पताल की लिखित शिकायत नहीं होने पर स्वास्थ्य महकमा अन्य दोनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उन्हें अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी शिकायत मिलने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जिन अस्पतालों ने अब तक भर्ती मरीजों के बिलों की डिटेल नहीं भेजी है, उन्हें भी अंतिम नोटिस देगा।
फिर उनके भी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। सीएमओ डॉ. सुधीर कुमार गर्ग ने बताया कि शासन की ओर से तीन अस्पतालों के नाम बताए गए थे। एक अस्पताल की कोई भी लिखित शिकायत अब तक नहीं प्राप्त हुई है। बाकी के दोनों अस्पतालों को नोटिस दिया जा रहा है। सुधार नहीं होने पर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जिन अस्पतालों ने अब तक मरीजों की सूचनाएं नहीं भेजी हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी।