Leakage Cylinder : बरेली में जिला उपभोक्ता फोरम ने लीकेज सिलेंडर के लिए इंडियन आयल को माना दोषी, कंपनी को देना होगा 1.67 लाख रुपये मुआवजा
Leakage Cylinder उपभोक्ता को लीकेज सिलिंडर देने और उससे घर में आग लगने से गृहस्थी जल जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए मामले में इंडियन आयल को दोषी माना है। फोरम ने 30 दिनों के अंदर बीमा क्लेम देने का आदेश दिया हैं।
बरेली, जेएनएन। Leakage Cylinder : उपभोक्ता को लीकेज सिलिंडर देने और उससे घर में आग लगने से गृहस्थी जल जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए मामले में इंडियन आयल को दोषी माना है। फोरम ने 30 दिनों के अंदर बीमा क्लेम का 1,67,500 रुपये परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। अन्यथा धनराशि पर निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये खर्चा जुर्माना देय होगा।
चनहेटा निवासी रामसेवक गौतम ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल करते हुए बताया कि 10 मार्च 2019 को गैस सिलिंडर खत्म हो जाने पर बुक किया था। तीन दिन बाद 13 मार्च को कुनाल गैस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैंट बीआइ बाजार से हाकर संजय पाल ने सिलिंडर भेजा। कुछ देर बाद सिलिंडर को चूल्हे में लगाते ही आग लग गई। जिससे घर में आग लग गई और घर में रखा सामान व क्षत क्षतिग्रस्त हो गई।
सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी व लेखपाल, तहसीलदार ने नुकसान का 2,57,000 दर्शाया। मामले में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक, सदस्य मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सुनवाई करते हुए इंडियन आयल को परिवादी से सही कागजात दिए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर बीमा क्लेम का एक लाख 67 हजार पांच सौ रुपये परिवादी को अदा कर देंगे। अन्यथा इस धनराशि पर निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तक सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये मुकदमा दर्ज देने के निर्देश दिए हैं।