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जानिए बरेली जोन के 80 हजार लोगों को कैसे मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

बरेली जोन के करीब 80 हजार जबकि बरेली जिले के करीब 40 हजार पंजीकृत युवा इस योजना से लाभांवित होंगे।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 05:50 AM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2020 01:08 PM (IST)
जानिए बरेली जोन के 80 हजार लोगों को कैसे मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
जानिए बरेली जोन के 80 हजार लोगों को कैसे मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

बरेली, जेएनएन। कोरोना कॉल में अर्थव्यवस्था को धक्का लगने के बाद बड़ी पैमाने पर लोगों की नौकरियां प्रभावित हो गईं। केंद्रीय मंत्री और राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) बोर्ड के अध्यक्ष संतोष गंगवार के मुताबिक ईएसआइसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कोरोना कॉल में नौकरी जाने वालों को उनके अंतिम तीन महीने के औसत वेतन का 50 फीसद बतौर भत्ता देकर मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि बरेली जोन के करीब 80 हजार, जबकि बरेली जिले के करीब 40 हजार पंजीकृत युवा इस योजना से लाभांवित होंगे।

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जून 2018 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को लागू किया गया था। जोकि 30 जून 2020 को खत्म हो गई। इस योजना में सिर्फ 25 लाख की आर्थिक मदद की जा सकी थी। अब इस योजना का विस्तार किया गया है। ईएसआईसी बोर्ड की गुरुवार को दिल्ली हुई बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली आए। उन्होंने युवाओं से जुड़ी बड़ी योजना को साझा किया।

24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वालों को फायदा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक नौकरी गंवाने वाले लोग इस योजना के दायरे में होंगे। ईएसआइ कार्यालय से संपर्क और दावा प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अंतिम वेतन का 50 फीसदी उन्हें मिलेगा, जो कि पहले 25 फीसदी दिया जाता था। इन बाध्यताओं को भी जान लें संतोष गंगवार ने बताया कि पूर्व की योजना में नौकरी जाने के बाद 90 दिन तक आवेदन संभव था, अब तीस दिनों के अंदर करना होगा।

इस भत्ते के लिए तय बाध्यताओं में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले, गलत व्यवहार से निकाले जाने वाले और आपराधिक मामलों की वजह से नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी को लाभ नहीं मिलेगा। 78 दिन काम किया हो, वेतन 21 हजार से अधिक न हो कोविड के दौर में नौकरी गंवाने वालों को अंतिम तीन महीने के औसत वेतन के 50 फीसद के बराबर भत्ता तीन महीने तक दिया जाएगा। नौकरी गंवाने से पहले न्यूनतम दो साल तक ईएसआइसी के तहत नौकरी जाने से पहले अंशदान की अवधि में 78 दिन काम किया हो। और वेतन 21 हजार से अधिक न हो।

फैक्ट फाइल :- बरेली और मुरादाबाद मंडल के 80 हजार पंजीकृत लोगों को आर्थिक सुरक्षा - बरेली जिले के 40 हजार ईएसआइ से पंजीकृत

योजना का विस्तार युवाओं काे फायदा देने के लिए किया है। मेरी कोशिश है कि कोविड-19 की वजह से प्रभावित होने वालों को न्यूनतम आर्थिक राहत मिले। - संतोष गंगवार, केंद्रीय मंत्री

बरेली जोन में करीब 80 हजार लोग पंजीकृत है। जोकि इस योजना के अंतर्गत आते हैं। प्रक्रिया को अधिक सरल किया गया है। इससे कोविड की वजह से नौकरी गंवाने वालों को फायदा होगा। - डाॅ. चरन जीत सिंह, मेडिकल सुपरीटेंडेंट ईएसआइ बरेली


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