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Indian Raiway Crime : लाखों की चोरी करने के मामले में रिटायर्ड रेल अधिकारी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने नामंजूर की जमानत

Indian Raiway Crime रेलवे ट्रैक डिपो सीबीगंज से लाखों की रेलवे संपत्ति चोरी करने के मामले में अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Ravi MishraEdited By: Published: Fri, 20 Aug 2021 11:19 AM (IST)Updated: Fri, 20 Aug 2021 11:19 AM (IST)
Indian Raiway Crime : लाखों की चोरी करने के मामले में रिटायर्ड रेल अधिकारी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने नामंजूर की जमानत
Indian Raiway Crime : लाखों की चोरी करने के मामले में रिटायर्ड रेल अधिकारी को नहीं मिली राहत

बरेली, जेएनएन। Indian Raiway Crime : रेलवे ट्रैक डिपो सीबीगंज से लाखों की रेलवे संपत्ति चोरी करने के मामले में अपर सेशन जज-प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने गुरुवार को रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की रिपोर्ट बीते 11 जुलाई को आरपीएफ बरेली जंक्शन पर दर्ज कराई गई। आरोपित ओम प्रकाश शर्मा बीते माह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुआ था। आरोपित को आरपीएफ बरेली जंक्शन ने आठ अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

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तफ्तीश के दौरान पता चला कि स्टोर में रेल पथ संबंधी उपकरण गायब थे। आरोपित से करीब 17 लाख लाख रुपए कीमत का माल बरामद हुआ। आरोपित ने सह अभियुक्त की मदद से रिकार्ड में हेराफेरी करके चोरी का माल इफको आंवला में छिपा दिया। आरोपित के कब्जे से 20 हजार पांच सौ पैंड्रोल क्लिप व दसा हजार जोड़े मेटल लाइनर बरामद हुए। सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अपर सेशन जज- प्रथम सुनील कुमार वर्मा ने थाना मसूरी जिला गाजियाबाद निवासी रिटायर्ड सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओम प्रकाश शर्मा की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।


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