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Indian Railway : पेंड्रोल क्लिप चोरी मामले में तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, RPF का दावा जल्द पकड़े जाएंगे फरार SSE और ठेकेदार

Indian Railway पेंड्रोल क्लिप चोरी मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट ने पकड़े गए तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं फरार चल रहे राजेश खन्ना व एसएसई चंदौसी के खिलाफ वारंट जारी किया है। वहीं आरपीएफ का दावा है

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 29 Aug 2021 11:58 AM (IST)Updated: Sun, 29 Aug 2021 11:58 AM (IST)
Indian Railway :  पेंड्रोल क्लिप चोरी मामले में तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज, RPF का दावा जल्द पकड़े जाएंगे फरार SSE और ठेकेदार
Indian Railway : पेंड्रोल क्लिप चोरी मामले में तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

बरेली, जेएनएन। Indian Railway : पेंड्रोल क्लिप चोरी मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट ने पकड़े गए तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं फरार चल रहे राजेश खन्ना व एसएसई चंदौसी के खिलाफ वारंट जारी किया है। वहीं आरपीएफ का दावा है कि जल्द ही फरार ठेकेदार व एसएसई चंदौसी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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बता दें कि 31 जुलाई को बरेली जंक्शन आरपीएफ ने सीबीगंज स्थित रेलवे के सेंट्रल रेल गोदाम में बड़ा घपला पकड़ा था। जिसमें करीब 22 लाख रुपये का रेल ट्रैक मेंटिनेंस उपकरण पेंड्रोल क्लिप, पिन आदि सामान को सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश प्रसाद लोहानी ने कागजों में हेराफेरी कर मुरादाबाद के रेल ठेकेदार राजेश खन्ना को बेचा था। पूरे खेल को एसएसई ने सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह पहले किया था।

आरपीएफ मुरादाबाद आरपीएफ की एसआइबी व जंक्शन की आरपीएफ टीन ने पूरे मामले का राजफाश किया था। सीबीगंज स्थित मुख्य गोदाम से मुरादाबाद, आंवला, चंदौसी, बरेली आदि जगह ट्रैक मेंटेनेंस को कागजों में यह सभी उपकरण दिखाए गए थे। जबकि कहीं कोई काम नहीं हुआ था। इस मामले में आरपीएफ थाना प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार शिशौदिया ने सबसे पहले राजेंद्र नगर निवासी सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश प्रसाद लोहानी को पकड़ा था।

उसकी निशानदेही पर सामान बरामद किया। इसके बाद टीम ने मुरादाबाद के सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर ओमप्रकाश शर्मा को पकड़ा। इसके बाद ट्रक चालक बालामऊ निवासी राहुल कश्यप को पकड़ा तीनों को जेल भेजा था। वहीं फरार चल रहे आरोपित ठेकेदार राजेश खन्ना ने तीनों की जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल कराई थी। कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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