बच्ची से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में दोषी को 25 साल कैद की सजा, बरेली की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
Bareilly Girl Child Misdeed Case छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात बरेली कैंट थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी।
बरेली, जेएनएन। Bareilly Girl Child Misdeed Case : छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को स्पेशल कोर्ट ने दोषी को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात बरेली कैंट थाना क्षेत्र में पांच साल पहले हुई थी। 19 दिसंबर 2016 को छह साल की मासूम गांव में ही खेल रही थी। किराए के कमरे में रहने वाले नन्हे उर्फ भंडारी ने बच्ची को लालच देकर कमरे में बुला लिया और उसके साथ जबरदस्ती की।
बच्ची की चीख पर मासूम की मां और अन्य गांव वाले मौके पर पहुंच गए तो आरोपित भाग गया। बच्ची ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। डाक्टर ने कोर्ट में बताया कि पीडि़ता के नाजुक अंगों पर निशान थे। एडीजीसी रीतराम राजपूत ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट रामदयाल ने दोषी नन्हें निवासी लौंगपुर थाना फरीदपुर को 25 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की पूरी रकम पीडि़ता के पुनर्वास में खर्च होगी। मुजरिम बीते पांच साल से जेल में ही बंद है। दोषी की उम्र 65 साल है। दोषी की शर्मनाक हरकत पर हाईकोर्ट ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी थी।
तराई की ‘निर्भया’ के लिए दरिंदों को फांसी की मांग : पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र में दरिंदगी की शिकार हुई तराई की ‘निर्भया’ को इंसाफ दिलाने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। मंगलवार को रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने देर शाम कैंडल मार्च निकालकर बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आरोपितों को फांसी दिए जाने की मांग की। छात्र नेताओं का कहना था कि अभी तक पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। कैंडल मार्च निकालने वालों में हरिओम गंगवार, अभिषेक यादव, हरेंद्र कुमार ,गजेंद्र कुमार, अंशु गंगवार, धर्मेंद्र, ऋषभ, सचिन, पुष्पेंद्र, नरेंद्र, प्रेम सागर, सजल, विपिन, अनुज, उपदेश, मनोज, अभय, सुरेंद्र, तालिब, गगन आदि रहे।